बिलकिस बानो के दोषियों की रिहाई का केस SC पहुंचा, CJI बोले- करेंगे विचार

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Edited By Amrit Vichar
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नई दिल्ली। बिलकिस बानो मामले (Bilkis Bano Case) में गुजरात सरकार (Gujarat Government) द्वारा 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की गई। एडवोकेट अपर्णा भट्ट ने मंगलवार सुबह भारत के चीफ जस्टिस के समक्ष मामले का उल्लेख किया और तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की। सीजेआई एनवी रमना …

नई दिल्ली। बिलकिस बानो मामले (Bilkis Bano Case) में गुजरात सरकार (Gujarat Government) द्वारा 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की गई। एडवोकेट अपर्णा भट्ट ने मंगलवार सुबह भारत के चीफ जस्टिस के समक्ष मामले का उल्लेख किया और तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की।

सीजेआई एनवी रमना मामले को देखने के लिए सहमत हुए। सीजेआई रमना ने पूछा कि क्या दोषियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर रिहा किया गया है।

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल मामले पर विचार करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस पर विचार करने का विवेक दिया। बेंच जस्टिस अजय रस्तोगी की थी। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं, बल्कि रिहाई को चुनौती दे रहे हैं।

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