लखनऊ : हाईकोर्ट ने सरकारी वकीलों की नियुक्ति संबंधी सूची में दखल देने से किया इंकार
लखनऊ, अमृत विचार। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार द्वारा कुछ दिनों पहले जारी की गई सरकारी वकीलों की नियुक्ति संबंधी सूची में हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है। इसके साथ न्यायालय ने आगे कोई सूची जारी करने पर भी स्थगन आदेश देने से मना कर दिया। हालांकि कोर्ट ने सरकार से सरकारी वकीलों …
लखनऊ, अमृत विचार। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार द्वारा कुछ दिनों पहले जारी की गई सरकारी वकीलों की नियुक्ति संबंधी सूची में हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है। इसके साथ न्यायालय ने आगे कोई सूची जारी करने पर भी स्थगन आदेश देने से मना कर दिया। हालांकि कोर्ट ने सरकार से सरकारी वकीलों की नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी मांगी है। न्यायालय ने इसके लिए सरकार छह सप्ताह का समय दिया है।
न्यायमूर्ति देवेंद्र उपाध्याय, न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की खंडपीठ ने अधिवक्ता रमा शंकर तिवारी और अन्य की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचियों की ओर से दलील थी कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट और पारदर्शी प्रकिया नहीं है। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के तहत सरकार को पारदर्शी प्रक्रिया बनानी चाहिए। इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि सरकार ने स्वच्छ, पारदर्शी प्रक्रिया पहले से बना रखी है। वह एलआर मैनुअल के तहत ही नियुक्तियां करती हैं। इस पर न्यायालय ने प्रमुख सचिव विधि को शपथ पत्र दाखिल कर नियुक्ति प्रक्रिया का विवरण पेश करने को कहा है।
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