बरेली: पेड़ काटने और शंकर जी की मूर्ति खंडित होने पर ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव

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बरेली, अमृत विचार। सीबीगंज के ठिरिया ठुकरान गांव में पीपल का पेड़ काटने व पूजा स्थल पर लगी भगवान शिव की मूर्ति खंडित करने के मामले में पशुराम सेना और ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया। दर्जनों की संख्या में पहुंचे ग्रामीण ने जमकर हंगामा किया। बताया जाता है कि हल्द्वानी के रहने वाले …

बरेली, अमृत विचार। सीबीगंज के ठिरिया ठुकरान गांव में पीपल का पेड़ काटने व पूजा स्थल पर लगी भगवान शिव की मूर्ति खंडित करने के मामले में पशुराम सेना और ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया। दर्जनों की संख्या में पहुंचे ग्रामीण ने जमकर हंगामा किया।

बताया जाता है कि हल्द्वानी के रहने वाले एसएन कुनियाल ने गांव में करीब 48 बीघा का खेत खरीदा है। खेत के किनारे पीपल, नीम का पेड़ व शंकर जी की मूर्ति स्थापित है जहां पर ग्रामीण पूजा-पाठ व भंडारे का आयोजन करते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि खेत मालिक ने चंद्पुर काजियान के ठेकेदार शमशाद से मिलकर पीपल और नीम को पेड़ कटवा रहा था।

इस दौरान एक मोटी टहनी गिरने से शंकर जी की मूर्ति का हाथ टूट गया और मूर्ति भी खंडित हो गई, पास में लगे नीम का पेड़ भी कटवा दिया गया। शुक्रवार को पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत सीबीगंज पुलिस से की। जांच के लिए दरोगा शिवचरण गांव पहुंचे। वह वहां दोनों पक्षों में फैसला करवाने लगा। लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं हुए।

शनिवार सुबह पूरे मामले की तहरीर थाने में सौंपी गई, लेकिन रात तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। देर रात किसी समय मुकदमा लिखा गया। जिससे गुस्साए ग्रामीण रविवार सुबह ही परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन गुप्ता, उपाध्यक्ष एडवोकेट जयपाल कश्यप, राजकुमार गुप्ता शिवम पंडित पुनीत सिंह आदि के नेतृत्व में रविवार को थाने का घेराव कर दिया।

सीबीगंज इंस्पेक्टर ओम प्रकाश गौतम ने ग्रामीणों को शांत कराया और बताया कि शनिवार देर रात मामले में कटान करने वाले शमशाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है जिस पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि खेत मालिक का नाम मुकदमे में शामिल क्यों नहीं किया गया। इंस्पेक्टर ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि मामले में खेत मालिक का नाम शामिल कर अज्ञात की संख्या बढ़ाई जाएगी जिसके बाद मामला शांत हुआ।

क्षेत्राधिकारी द्वितीय आशीष प्रताप सिंह कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज़ कर लिया गया है और तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

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