कन्नौज : किशोरी से छेड़छाड़ में तीन साल की सजा

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

अमृत विचार, कन्नौज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गीता सिंह ने किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को दोष सिद्ध पाते हुए तीन साल के कठोर कारावास तथा 5000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की कैद अतिरिक्त भुगतनी होगी। यह जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता ब्रजेश शुक्ला …

अमृत विचार, कन्नौज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गीता सिंह ने किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को दोष सिद्ध पाते हुए तीन साल के कठोर कारावास तथा 5000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की कैद अतिरिक्त भुगतनी होगी।

यह जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता ब्रजेश शुक्ला ने बताया कि 29 अक्टूबर 2015 को छिबरामऊ कोतवाली में एक किशोरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह कक्षा नौ की छात्रा है। सुबह छह बजे दुलारे लोधी के खेत में शौच के लिए गई थी। इस दौरान ही लड्डू पुत्र वेदप्रकाश दीक्षित निवासी आया और उसका मुंह दबा लिया।

इसके बाद बुरी नीयत से उसके शरीर पर हाथ फेरने लगा। किसी तरह उसने शोर मचाया तो आसपास से गुजर रहे छोटा, कुलदीप व धीरू आ गए। इन लोगों ने ललकारा तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया।

मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले की विवेचना उपनिरीक्षक अनवर अहमद ने की। चार्जशीट दाखिल होने के बाद मामले की सुनवाई चली। इस दौरान अभियोजन की तरफ आठ गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त को दोष सिद्ध पाते हुए न्यायाधीश ने सजा व जुर्माने से दंडित किया।

यह भी पढ़ें:- लखनऊ : घर में घुसकर दलित युवती को दुष्कर्म की दी धमकी

संबंधित समाचार