अयोध्या: धन्नी मस्जिद के निर्माण में फंसा पेंच, मानक पूरा होने के लिए चाहिए सरकार का सहयोग

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अयोध्या। राम मंदिर पर सुप्रीम फैसले के बाद सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में सरकार की ओर से मिली 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद तथा अन्य निर्माण में बड़ा पेच फंस गया है। अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए आवेदन के डेढ़ महीने बाद अग्निशमन विभाग ने संपर्क मार्ग की चौड़ाई को पूरा करने …

अयोध्या। राम मंदिर पर सुप्रीम फैसले के बाद सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में सरकार की ओर से मिली 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद तथा अन्य निर्माण में बड़ा पेच फंस गया है। अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए आवेदन के डेढ़ महीने बाद अग्निशमन विभाग ने संपर्क मार्ग की चौड़ाई को पूरा करने का पत्र भेजा है। जो काम इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट के हाथ में ही नहीं है। वही अन्य विभागों की ओर से अभी तक कोई कवायद भी शुरू नहीं की गई है। ट्रस्ट ने निर्माण को लेकर फंसे इस पेंच से निजात के लिए सरकार से सहयोग की अपील की है।

मंदिर मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में विवादित भूमि का फैसला विराजमान रामलला के पक्ष में सुनाया था और सरकार को अयोध्या में किसी प्रमुख स्थान पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। सरकार की ओर से आदेश के अनुपालन में बोर्ड को सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में कृषि फार्म की जमीन दी गई।

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से मस्जिद के निर्माण के लिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट का गठन किया गया और इस जमीन पर मस्जिद के साथ अस्पताल, कम्युनिटी  किचन और रिसर्च सेंटर के निर्माण का खाका खींचा गया और निर्माण की शुरुआत के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण में नक्शा स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया।

आवेदन के बाद अयोध्या विकास प्राधिकरण ने 15 जुलाई को अग्निशमन, नगर निगम, तहसील प्रशासन, सिंचाई बाढ़ खंड, लोक निर्माण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एयरपोर्ट अथॉरिटी की अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए पत्र जारी किया। डेढ़ माह बीतने के बावजूद संबंधित विभागों द्वारा न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है और न ही विभागीय अधिकारियों ने मौके का स्थलीय निरीक्षण किया। अलबत्ता अग्निशमन विभाग की ओर से पत्र जारी कर मानक पूरा करने को कहा गया है।

12 मीटर एप्रोच रोड होगी तभी एनओसी
स्थलीय निरीक्षण के बाद अग्निशमन विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि 12 मीटर की एप्रोच रोड होने पर ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। निरीक्षण में मिला है कि मस्जिद और अस्पताल के प्रस्तावित नक्शे के मुताबिक जिस ऊंचाई की इमारत बनेगी, उसके लिए जरूरी है कि अप्रोच रोड 12 मीटर की हो। जबकि मौके पर मुख्य मार्ग की चौड़ाई लगभग 4 मीटर ही है तथा दोनों अप्रोच रोड की चौड़ाई 6 मीटर से ज्यादा नहीं है। मानक पूरे न होने के चलते अग्निशमन विभाग ने अपनी अनापत्ति होल्ड कर ली है।

इस बाबत इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी और प्रवक्ता अरशद अफजाल खान का कहना है कि ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मिली जमीन से संबंधित मानक ही पूरा कर सकता है। एप्रोच तथा अन्य मार्ग सरकार की संपत्ति है और उसकी चौड़ाई सरकार और प्रशासन ही बढ़ा सकता है। ट्रस्ट की योजना के तहत मस्जिद, अस्पताल, कम्युनिटी  किचन और रिसर्च सेंटर का निर्माण शुरू हो पाए इसके लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार और अयोध्या प्रशासन से अपील करते हैं कि मौके पर जल्द से जल्द 12 मीटर की रोड का निर्माण कराया जाए।

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