बहराइच: दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश ने सुनाई 20 वर्ष की साश्रम कारावास
बहराइच। कोतवाली मूर्तिहा क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिक के साथ वर्ष 2019 में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। कोतवाली मूर्तिहा के एक गांव निवासी …
बहराइच। कोतवाली मूर्तिहा क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिक के साथ वर्ष 2019 में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। कोतवाली मूर्तिहा के एक गांव निवासी नाबालिक के साथ 28 नवंबर 2019 को पृथ्वीपुरवा गांव निवासी दोस्त मोहम्मद पुत्र इंसान अली ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पॉस्को एक्ट संत प्रताप सिंह ने बताया कि शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने मामले की सुनवाई की। न्यायधीश ने मामले को जघन्य मानते हुए आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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