इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया महत्वपूर्ण आदेश, कहा- गोदाम में रखा सामान जब्त नहीं कर सकते GST अधिकारी

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प्रयागराज। यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में जारी करते हुए कहा है कि जीएसटी एक्ट की धारा 129(3) के तहत GST अधिकारियों को छापा मारकर गोदाम में रखे समान को जब्त करने का अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि आगरा के व्यापारिक प्रतिष्ठान महावीर पॉलिप्लास्ट के गोदाम में मारे गया छापा …

प्रयागराज। यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में जारी करते हुए कहा है कि जीएसटी एक्ट की धारा 129(3) के तहत GST अधिकारियों को छापा मारकर गोदाम में रखे समान को जब्त करने का अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि आगरा के व्यापारिक प्रतिष्ठान महावीर पॉलिप्लास्ट के गोदाम में मारे गया छापा और रखा माल जब्त करने की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों का यह कार्य अवैधानिक और उनके क्षेत्राधिकार से बाहर का है। साथ ही उत्तर प्रदेश के जीएसटी कमिश्नर को निर्देश दिया कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच कर उन्हें दंडित करने की कार्रवाई करें।

आपको बतादें कि यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने दिया है। आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि जीएसटी एक्ट की धारा 129 (3) के तहत अधिकारियों को इस प्रकार की कार्रवाई करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अधिकारियों ने अपने उस क्षेत्राधिकार के प्रति आंखें बंद रखीं, जो उनके पास कभी था ही नहीं। कर्तव्यों की अनदेखी जानबूझकर की गई है। कोर्ट इस मामले में अधिकारियों के इरादों की गहराई में नहीं जाना चाहती क्योंकि इसके लिए उसे उन अधिकारियों को स्पष्टीकरण का नोटिस जारी करना होगा जो न्यायालय के समय की बर्बादी होगी।

आपको बतादें कि हाईकोर्ट ने जो आदेश जारी किया है उस मामले को लेकर याची के गोदाम पर सात अगस्त 2018 को जीएसटी अधिकारियों ने छापा मारा। कामर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की टीम की छापेमारी में गोदाम में रजिस्टर्ड स्टॉक से ज्यादा कच्चा व बना माल बरामद होना बताते हुए स्टॉक को जब्त कर लिया गया।

मामले को लेकर बता दें कि दो अधिकारियों ने एक साथ छापा मारा था लेकिन दोनों ने स्पष्टीकरण का अलग-अलग नोटिस जारी किया। प्रतिष्ठान पर टैक्स व पेनल्टी दोनों लगा दी गई। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिसको लेकर हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया हैं।

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