मथुरा: समय मांगने पर शैलेंद्र सिंह पर कोर्ट ने लगाया 200 रुपये का जुर्माना, जानें पूरा मामला
मथुरा, अमृत विचार। श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह प्रकरण को लेकर गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में चार मामलों में सुनवाई हुई। लखनऊ के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह के प्रकरण में शाही ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता सेवन रूल इलेवन के तहत बहस करना चाहते थे। इस पर शैलेंद्र सिंह के अधिवक्ता ने अधिवक्ता …
मथुरा, अमृत विचार। श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह प्रकरण को लेकर गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में चार मामलों में सुनवाई हुई।
लखनऊ के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह के प्रकरण में शाही ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता सेवन रूल इलेवन के तहत बहस करना चाहते थे। इस पर शैलेंद्र सिंह के अधिवक्ता ने अधिवक्ता ने कोर्ट से कागजात दाखिल करने के लिए समय मांगा तो कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। साथ ही शैलेंद्र सिंह पक्ष पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तारीख तय की है।
वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा के वाद की सुनवाई हुई। इसमें अदालत ने बाकी बचे पक्षकारों को नोटिस जारी करने के आदेश करते हुए सुनवाई के लिए 7 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की है। मनीष यादव के वाद में भी अदालत ने सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तिथि निर्धारित की है।
शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव व अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि बहस को समय मांगे जाने पर अदालत ने शैलेंद्र सिंह पर जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि एक ओर तो वादी पक्ष हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर मामले का शीघ्र निस्तारण करने की गुहार लगाता है और हर बार सुनवाई के दौरान कोर्ट से समय की मांग करता है।
इसी कारण अदालत ने उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की है। अदालत में सुनवाई के दौरान सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से अधिवक्त जेपी निगम, अबरार हुसैन, नीरज शर्मा, शहबाज खान, विकास पाठक, हिंदू महासभा के दिनेश शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता संजय हरियाणा, प्रदेश सचिव चंद्रप्रकाश सिंगल, जिला अध्यक्ष साधु सभा रामकृष्ण दास महाराज, जिला उपाध्यक्ष निरंजन गुर्जर उपस्थित मौजूद रहे।
