रायबरेली: छेड़छाड़ व हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपित को उम्रकैद की सजा

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रायबरेली। किशोरी से छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर उसकी हत्या करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपित को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सिविल न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट द्वितीय के अपर सत्र न्यायाधीश विद्या भूषण पांडे ने मामले में आरोपित अभियुक्त मनोज कुम्हार को सामूहिक रूप से लोक …

रायबरेली। किशोरी से छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर उसकी हत्या करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपित को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सिविल न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट द्वितीय के अपर सत्र न्यायाधीश विद्या भूषण पांडे ने मामले में आरोपित अभियुक्त मनोज कुम्हार को सामूहिक रूप से लोक व्यवस्था भंग करने, हत्या, साक्ष्य छिपाने और छेड़छाड़ समेत अन्य मामलों में दोषी पाए जाने पर उम्रकैद व 36 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

मामला भदोखर थाना क्षेत्र के सैदनपुर गांव का है। घटना नौ जनवरी 2019 की है। क्षेत्र के एक गांव की किशोरी सुबह खेत में शौच के लिए गई थी। जहां से वापस न आने पर घर वालों ने उसे पास पड़ोस व रिश्तेदारों के यहां तलाश किया, लेकिन उसका कही पता नही चला। दूसरे दिन सुबह झाड़ियों से उसका शव बरामद हुआ था।

जिसके बाद मृतका के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में तीन साल तक पीड़ित पक्ष न्यायालय की विधिक प्रक्रिया में पुलिस और अभियोजन पक्ष के साथ बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहा। अंततः शुक्रवार को उन्हे न्याय मिला है।

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