बरेली: कैंसर पीड़िता का बिना जांच किया ऑपरेशन, 1. 89 लाख का जुर्माना

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बरेली, अमृत विचार। कैंसर पीड़िता की बिना जांच कराए आपरेशन कर पेट से फोड़ा निकालने व बाद में जांच को भेजने को चिकित्सा सेवा में कमी मानते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष घनश्याम पाठक व सदस्या मुक्ता पाठक की पीठ ने दो डाक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई की है। नैनीताल बाईपास रोड …

बरेली, अमृत विचार। कैंसर पीड़िता की बिना जांच कराए आपरेशन कर पेट से फोड़ा निकालने व बाद में जांच को भेजने को चिकित्सा सेवा में कमी मानते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष घनश्याम पाठक व सदस्या मुक्ता पाठक की पीठ ने दो डाक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई की है।

नैनीताल बाईपास रोड अशरफ खां छावनी स्थित अशोक हास्पिटल के डॉ अशोक कुमार गंगवार व डॉ विष्णु शर्मा को वादी मुकदमा खानपुर जालिम नगला निवासी सुनील कुमार को बेटी के इलाज में खर्च हुए 85 हजार रुपये, शारीरिक मानसिक पीड़ा के एवज में 1 लाख रुपये व अतिरिक्त खर्चा मुकदमा 4 हजार रुपये 30 दिन में अदा करने का आदेश दिया है।

तकनीकी सहायक प्रशान्त गुप्ता ने बताया कि सुनील ने वर्ष 2017 में आयोग के समक्ष वाद लाकर उल्लेखित किया कि उसकी पुत्री खुशबू गंगवार ने बीए की परीक्षा पास की थी। पुत्री के पेट में वर्ष 2016 में अचानक दर्द हुआ, जिसे अशोक हास्पिटल में दिखाया। डॉक्टरों ने बताया कि आपकी लड़की ठीक हो जायेगी।

3 फरवरी 2016 को 85 हजार रुपये लेकर पेट का आपरेशन कर दिया। आपरेशन के कुछ दिन बाद पुत्री के पेट में दर्द ठीक नहीं हुआ तो भर्ती रहने के दौरान ही उन्होंने डॉक्टरों से शिकायत की मगर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। भर्ती के दौरान इलाज से सम्बन्धित कोई रिपोर्ट, कागजात नहीं दिये। कुछ दर्द निवारक दवाइयां दे दीं।

जिससे दर्द ठीक हो गया। बाद में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। जब अन्य अस्पतालों में दर्द होने पर दोबारा दिखाया तो पता चला कि उसकी बेटी के पेट में कैंसर है जोकि पूर्व से ही है। अशोक अस्पताल ने गुमराह कर पेट का आपरेशन कर रुपये ऐंठ लिए। कैंसर की जांच किये बिना डॉक्टरों ने आपरेशन कर दिया। बाद में उसकी मृत्यु हो गयी थी।

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