बरेली: एक घंटे से अधिक स्कूली बसों में सफर नहीं करेंगे छात्र, आदेश जारी

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बरेली, अमृत विचार। स्कूली बच्चे अब एक घंटे से अधिक स्कूली वाहनों में सफर नहीं कर सकेंगे। इसको लेकर उप परिवहन आयुक्त (यात्री कर) ने निर्देश जारी किए हैं। इसको लेकर 27 सितंबर को कमिश्नरी सभागार में होने वाली संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में स्कूल संचालकों से बसों के रूट मांगे जाएंगे। स्कूली बच्चों …

बरेली, अमृत विचार। स्कूली बच्चे अब एक घंटे से अधिक स्कूली वाहनों में सफर नहीं कर सकेंगे। इसको लेकर उप परिवहन आयुक्त (यात्री कर) ने निर्देश जारी किए हैं। इसको लेकर 27 सितंबर को कमिश्नरी सभागार में होने वाली संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में स्कूल संचालकों से बसों के रूट मांगे जाएंगे। स्कूली बच्चों को राहत और अभिभावकों के पैसे बचाने के लिए परिवहन विभाग ने अच्छी पहल की है। इसमें अब स्कूली बच्चों को स्कूली वाहनों में एक घंटे से अधिक का सफर तय नहीं करना पड़ेगा।

उप परिवहन आयुक्त (यात्री कर) लक्ष्मीकांत मिश्रा ने आदेश में बताया है कि स्कूली वाहनों में एरिया निर्धारित करते हुए परमिट जारी किए जा सके। जिलाधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश दिए हैं कि स्कूलों में चलने वालों वाहनों की व्यवस्था इस तरह की जाए कि बच्चों को आने-जाने में एक घंटे से अधिक समय नहीं लगे।

अधिक समय तक बस या अन्य वाहन में बैठने से बच्चे परेशान होते हैं। उनके परिजनों की जेब पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ता है। मामले में आरटीओ प्रवर्तन दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक 27 सितंबर की सुबह 11 बजे कमिश्नरी सभागार में आयोजित की जाएगी। बैठक में स्कूल संचालकों से वाहनों के रूट मांगे जाएंगे।

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