CBI की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में आईआरएस अधिकारी को सुनाई छह साल जेल की सजा

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नई दिल्ली। लखनऊ में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में सोमवार को भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी अरविंद मिश्रा को छह साल जेल की सजा सुनाई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1989 बैच के आईआरएस अधिकारी मिश्रा के खिलाफ सीबीआई ने भ्रष्टाचार का एक …

नई दिल्ली। लखनऊ में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में सोमवार को भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी अरविंद मिश्रा को छह साल जेल की सजा सुनाई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि 1989 बैच के आईआरएस अधिकारी मिश्रा के खिलाफ सीबीआई ने भ्रष्टाचार का एक मामला दर्ज किया था। सीबीआई के एक बयान में कहा गया है कि अदालत ने अधिकारी पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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