कन्नौज: नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 14 साल की सजा, विशेष न्यायाधाश पॉक्सो एक्ट ने सुनाया फैसला

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कन्नौज। किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट गीता सिंह ने दोषी को 14 साल के कठोर कारावास तथा 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर अभियुक्त को छह माह की जेल और भुगतने का आदेश दिया है। …

कन्नौज। किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट गीता सिंह ने दोषी को 14 साल के कठोर कारावास तथा 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर अभियुक्त को छह माह की जेल और भुगतने का आदेश दिया है। जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि 22 जनवरी 2016 को थाना विशुनगढ़ में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि देर शाम करीब आठ बजे उसकी नाबालिग पुत्री जिसकी उम्र 17 साल है खेतों की तरफ शौच के लिए गई थी।

इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे सुनील उर्फ सोनू, आशुतोष कुमार पुत्रगण अजयपाल व अजयपाल पुत्र झब्बूलाल उसकी बेटी को फुसलाकर उसका अपहरण कर ले गए। खेत में शौच कर रहे अखिलेश व अरविंद कुमार पुत्रगण अमर सिंह निवासी राजपुर थाना विशुनगढ़ ने आरोपियों को उसकी बेटी को ले जाते देखा है। बेटी के साथ अप्रिय घटना होने की आशंका है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने खोजबीन की तो किशोरी आठ दिन बाद बरामद हो गई।

मेडिकल परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि के बाद यह धारा मामले में बढ़ा दी गई। इसके बाद विवेचक ने न्यायालय में आशुतोष व अजयपाल के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने सुनील उर्फ सोनू को धारा 363, 366, 376 (2)(n)व धारा ¾ के तहत दोषी ठहराया। धारा 376 (2)(n) के तहत 14 साल के कठोर कारावास व 20,000 रुपये जुर्माना, धारा 363 में तीन साल की सजा व 5000 रुपये जुर्माना तथा धारा 366 के तहत पांच साल की जेल व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। शेष दो आरोपियों आशुतोष व अजयपाल को दोषमुक्त कर दिया।

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