चित्रकूट: हत्या के मामले में तीन दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा
चित्रकूट, अमृत विचार । हत्या के मामले में दोषसिद्ध होने पर कोर्ट ने तीन ग्रामीणों को आजीवन कारावास की सजा दी है। इनको अर्थदंड भी भुगतना होगा। अभियोजन अधिकारी जगत पाल यादव ने बताया कि मामला 2010 का है। बरगढ़ थाने में हरदी कला निवासी राजेंद्र कोल पुत्र मोलई, मनीष पुत्र अमृतलाल व नत्थू पुत्र …
चित्रकूट, अमृत विचार । हत्या के मामले में दोषसिद्ध होने पर कोर्ट ने तीन ग्रामीणों को आजीवन कारावास की सजा दी है। इनको अर्थदंड भी भुगतना होगा। अभियोजन अधिकारी जगत पाल यादव ने बताया कि मामला 2010 का है। बरगढ़ थाने में हरदी कला निवासी राजेंद्र कोल पुत्र मोलई, मनीष पुत्र अमृतलाल व नत्थू पुत्र पूनी पर हत्या और साक्ष्य मिटाने का मामला दर्ज हुआ था।
पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को एससी-एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश दीप नारायण तिवारी ने निर्णय सुनाया। दोषसिद्ध होने पर राजेंद्र, मनीष और नत्थू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आरोपियों को सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेज दिया गया।
ये भी पढ़ें-रामपुर: तीन रोवर्स-रेंजर्स भारत स्काउट गाइड में चयनित
