फर्रुखाबाद: युवक की हत्या में दोस्त दोषी करार, कल सुनाई जाएगी सजा
फर्रुखाबाद, अमृत विचार। अपर जिला जज प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने 12 साल पूर्व युवक की हत्या करने में उसके दोस्त को दोषी करार दिया है। उसको अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। बुधवार को सजा सुनाई जाएगी। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव भटासा निवासी विजय पाल के पुत्र अनिल कुमार (28) के दोस्त गांव …
फर्रुखाबाद, अमृत विचार। अपर जिला जज प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने 12 साल पूर्व युवक की हत्या करने में उसके दोस्त को दोषी करार दिया है। उसको अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। बुधवार को सजा सुनाई जाएगी।
कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव भटासा निवासी विजय पाल के पुत्र अनिल कुमार (28) के दोस्त गांव रजपालपुर निवासी अरविंद कुमार व जितेंद्र 12 अक्तूबर 2010 को उसके घर आए थे। शाम को अनिल कुमार बाइक से दोनों दोस्त को छोड़ने उसके गांव गया था। अनिल लौट कर घर नहीं आया। परिवार के लोग उसकी तलाश में जुट गए। 13 अक्तूबर की सुबह छह बजे अनिल का शव बुढ़ानपुर रोड रजपालपुर के पास पड़ा मिला। उसके छाती में गोली लगी थी। पिता विजयपाल ने दोनों दोस्त के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट कराई थी।
विवेचना में पता चला कि अनिल से जितेंद्र ने 30 हजार रुपये उधार लिए थे। 12 अक्तूबर को अनिल ने रुपये मांगे, तो जितेंद्र ने देने से मना कर दिए। इसको लेकर विवाद होने पर गोली मार कर अनिल की हत्या कर दी थी। पुलिस ने दोनों दोस्त के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान जितेंद्र की मौत हो गई। अरविंद कुमार के खिलाफ मुकदमा चला। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिवनरेश सिंह, अनिल कुमार बाजपेई, दीपिका कटियार ने दलीले पेश की। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने अरविंद को हत्या में दोषी करार दिया है।
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