रामपुर: आजम खां के भड़काऊ भाषण मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी
रामपुर, अमृत विचार। भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खां के खिलाफ दर्ज मुकदमे की सुनवाई के दौरान गुरुवार को उनके अधिवक्ता ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। जिसके बाद शुक्रवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। अब इस मामले में 27अक्टूबर के फैसला आ सकता है। आजम खां …
रामपुर, अमृत विचार। भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खां के खिलाफ दर्ज मुकदमे की सुनवाई के दौरान गुरुवार को उनके अधिवक्ता ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। जिसके बाद शुक्रवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। अब इस मामले में 27अक्टूबर के फैसला आ सकता है।
आजम खां के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक कोतवाली क्षेत्र के खाता नगरिया गांव में जनसभा को संबोधित किया था। आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था जिससे दो वर्गों में नफरत फैल सकती थी जिसका वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से मामले की रिपोर्ट मिलक कोतवाली में दर्ज कराई गई थी।
विवेचना करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) निशांत मान की कोर्ट में चल रही है। 15 अक्तूबर को अभियोजन की बहस पूरी हो गई थी। कोर्ट ने बचाव पक्ष को अपनी बहस 21 अक्तूबर से पहले दाखिल करने का अवसर दिया था। बुधवार को आजम खां के अधिवक्ता ने कोर्ट ने प्रार्थना पत्र दिया, कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, तब तक सुनवाई स्थगित की जाए।
जिसको खारिज कर दिया था। गुरुवार को हाईकोर्ट के अधिवक्ता इमरान उल्ला ने बहस की थी,जोकि पूरी नहीं हो सकी और शुक्रवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि भड़काऊ भाषण मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। अब 27 अक्टूबर को फैसला आ सकता है।
ये भी पढ़ें:- बिजनौर: बाइक व ई-रिक्शा की टक्कर में मुजफ्फरनगर के युवक की मौत
