बरेली: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 14 वर्ष कैद, जानें पूरा मामला

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

बरेली, अमृत विचार। नाबालिग लड़की (17) को बहलाकर ले जाने उपरांत दुष्कर्म के आरोपी मैनपुरी घिरौरा के ग्राम बादशाहपुर निवासी विपिन को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट 1 सुरेश कुमार गुप्ता ने 14 वर्ष सश्रम कारावास व कुल 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

अर्थदंड की आधी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जायेगी। विशेष लोक अभियोजक प्रवीन सक्सेना ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना सीबीगंज में तहरीर देकर बताया था कि 10 जुलाई 2016 को पुत्री जिला मैनपुरी से पेपर देने के लिए रोडवेज बस द्वारा सीबीगंज स्थित शैक्षिक संस्थान में आई थी। 11 जुलाई 2016 को पेपर देने के बाद से घर नहीं पहुंची।

पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर विवेचना के दौरान पाया कि आरोपी उसे बहलाकर ले गया। जालंधर पंजाब ले जाकर रिश्तेदारों के यहां बंधक बना संबंध बनाए। पुलिस ने दबिश देकर पीड़िता को विपिन के यहां से बरामद किया था। पीड़िता ने बयान में आरोपी द्वारा दुष्कर्म किये जाने की बात कबूली। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने 6 गवाह परीक्षित कराए थे।

यह भी पढ़ें- बरेली: ऑनलाइन व्यवस्था में भी सेंध, दलाल बनवा रहे लर्निंग लाइसेंस

संबंधित समाचार