राजस्थान: 17 लाख का ऋण नहीं चुकाने पर बैंक ने किया मकान को कुर्क

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

इस पर बैंक ने उसके ऋण खाते को एनपीए करार दे दिया।

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में नई मंडी घड़साना में मग्घरसिंह कॉलोनी में आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में एक मकान को कुर्क करने

श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में नई मंडी घड़साना में मग्घरसिंह कॉलोनी में आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में एक मकान को कुर्क करने की कार्यवाही की। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मकान पर मुकेश कुमार ने बैंक से 17 लाख रुपए का ऋण लिया था। उसके द्वारा ब्याज सहित ऋण बैंक को चुकता नहीं किया गया। इस पर बैंक ने उसके ऋण खाते को एनपीए करार दे दिया।

 ये भी पढ़ें- गौरव द्विवेद्वी नियुक्त किये गये प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

ऋण राशि की वसूली के लिए बैंक की ओर से सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सरफेसी अधिनियम के तहत ऋण की एवज में बंधक रखी हुई संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए गए। इस पर बैंक के मुख्य प्रबंधक अशोक गुप्ता एवं बैंक की अधिकृत शिवम इंफोर्समेंट एंड रिकवरी एजेंसी के अधिवक्ता भारत भूषण महेंद्रा ने आज दोपहर मग्घरसिंह कॉलोनी में मुकेश कुमार द्वारा बंधक रखी हुई संपत्ति के रूप में इस भवन का भौतिक कब्जा लेने की कार्यवाही की गई।

 ये भी पढ़ें- अमृतपाल के हिंदू-सिख बयानों से युवाओं को किया जा रहा गुमराह: औजला

संबंधित समाचार