रामनगर में स्क्रीनिंग प्लांट पर रोक बरकरार

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Edited By Amrit Vichar
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नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने रामनगर के उदयपुरी बंदोबस्त में रामनगर नेचुरल स्क्रीनिंग प्लांट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की।
 

मामले को सुनने के बाद खंडपीठ ने स्क्रीनिंग प्लांट के निर्माण पर लगी रोक को आगे जारी रखते हुए प्लांट मालिक से पूछा है कि यदि आपको इसके संचालन के लिए सन् 2021 से पहले कोई अप्रूवल मिला है तो कोर्ट में 25 अप्रैल 2023 से पहले पेश करें। मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तिथि नियत की गई है। सुनवाई के दौरान प्लांट मालिक की ओर से कहा गया कि उनको सन् 2021 से पहले अप्रूवल मिला है।

सन् 2021 के बाद की पॉलिसी उन पर लागू नहीं होती। याचिकाकर्ता रामनगर निवासी अजीत सिंह की ओर से कहा गया कि इनको अप्रूवल सन् 2021 के बाद मिली है इसलिए ये इसका संचालन नहीं कर सकते है।    

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