लखनऊ: रिवर फ्रंट घोटाले में खारिज हुई रूप सिंह यादव की जमानत याचिका 

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Published By Jagat Mishra
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लखनऊ, अमृत विचार। सपा शासन काल में हुए रिवर फ्रंट घोटाले में फंसे सिंचाई विभाग के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता रूप सिंह यादव की  जमानत याचिका खारिज हो गयी है। बताते चलें कि इस घोटाले की जांच सीबीआई को दी गयी थी। सीबीआइ ने रिवर फ्रंट घोटाले में आरोपित रूप सिंह यादव व उसके सहयोगी वरिष्ठ सहायक राजकुमार को 20 नवंबर, 2020 को लखनऊ से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 

रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआइ ने 30 नवंबर, 2017 को केस दर्ज कर अपनी जांच शुरू की थी। सीबीआइ जांच में सामने आया था कि ट्रंक ड्रेन, रबर डैम, डायाफ्राम वॉल व कुछ अन्य कार्यों को फर्जी दस्तावेजों के जरिये एग्रीमेंट तैयार कर ठेकेदारों को काम आवंटित किए गए, इन अनियमितताओं के आरोप में ही रूप सिंह को गिरफ्तार किया गया था।

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