अदालत का फैसला : हत्या के मामले में दो सगे भाईयों को उम्रकैद की सजा
अमृत विचार, इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर प्रथम राम मिलन सिंह ने पांच साल पूर्व उधार के रुपए मांगने गए युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले दो सगे भाईयों को दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सत्तरह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि मैनपुरी जिले के करहल थाना क्षेत्र के गांव नगला मुकुंद हाल पता फ्रेंड्स कालोनी थाना क्षेत्र के मोहल्ला भूरे सिंह कालोनी निवासी ममता देवी ने भूरे सिंह कालोनी में पडोस में रहने वाले कोमल सिंह उर्फ लाल को पांच हजार रुपए उधार दिए थे। ममता ने कई बार रुपयों की मांग की। 15 जनवरी 2017 को वह अपने बेटे पुष्कर के साथ सब्जी खरीदने के लिए पीएसी गेट के पास आई थी।
वहां पर उसे कोमल सिंह व उसका भाई भूपेंद्र सिंह मिल गया। कोमल के मिलने पर उसके बेटे पुष्कर ने कोमल सिंह से उधार के रुपये मांगे। इस पर वह गाली गलौज करने लगे। जब पुष्कर ने गाली देने से मना किया तो दोनों ने जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। गोली पुष्कर को लगी जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। वह किसी तरह से बाल बाल बच गई। गोली मारने के बाद दोनों फायरिंग करते हुए भाग निकले।
पुष्कर को जिला अस्पताल ले गए जहां डाक्टरों ने उसे मत घोषित कर दिया। ममता की तहरीर पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या व हत्या के प्रयास की धाराओं में मामला दर्ज किया। बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश कर दिए।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट में हुई। शासकीय अधिवक्ता के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने कोमल सिंह व भूपेंद्र सिंह को दोषी करार दिया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।
