Kanpur News: शत्रु संपत्ति लोन मामले में मुख्तार बाबा समेत 12 पर मुकदमा दर्ज, बीओबी के बैंक मैनेजर भी फंसे
कानपुर में तीन जून को हुई हिंसा में मुख्तार बाबा का नाम आने पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू किया था।
इस मामले में बीओबी के तत्कालीन बैंक मैनेजर समेत 12 पर मुकदमा किया गया है। शत्रु संपत्ति पर बैंक से 1.61 करोड़ रुपये मुख्तार ने लोन लिया था। प्रशासन की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया।
कानपुर, अमृत विचार। शत्रु संपत्ति पर लोन लेने के मामले में जिला प्रशासन ने रविवार को हाजी मुख्तार अहमद उर्फ मुख्तार बाबा, तत्कालीन शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा किदवई नगर समेत 12 लोगों के खिलाफ बेकनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि, फर्जी दस्तावेजों से शत्रु संपत्ति पर बैंक आफ बड़ौदा से 1.61 करोड़ रुपये का लोन लिया था। तीन जून की हिंसा मामले में मुख्तार का नाम आने पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू किया था।
रामजानकी मंदिर का अस्तित्व समाप्त कर मुख्तार बाबा ने बाबा बिरयानी रेस्टोरेंट की नींव रखी थी। इसके साथ ही उसने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से संपत्ति संख्या 91/146 बशीर स्टेट हीरामन का पुरवा की शत्रु संपत्ति पर बैंक आफ बड़ौदा से 1.61 करोड़ रुपये का लोन लिया था। यह लोन उसने पत्नी गुलशन जहां, दामाद शाहिद आलम, बेटी आयशा नाज, दामाद परवेज अहमद, बेटी अंजुम आरा के नाम पर लिया था। मुख्तार ने लोन लेने के बाद कई साल तक एक भी किश्त नहीं अदा की। जिला प्रशासन सक्रिय हुआ तो आनन फानन ब्याज के साथ पूरा पैसा जमा कर दिया गया। जिसके बाद शत्रु संपत्ति पर लोन लेने के मामले में जिला प्रशासन ने बैंक से मुकदमा दर्ज कराने को कहा लेकिन बैंक ने मुकदमा दर्ज न कराने की बात कहते हुए जवाब भेज दिया। इस पूरे मामले में प्रशासन ने लोन देने में बैंक की प्रशासनिक लापरवाही अथवा अपराधिक मंशा के संबंध में विधिक राय मांगी थी। अब एसडीएम सदर की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है।
बैंक पर भी लगा आरोप
एफआईआर में इस संबंध में जिक्र है कि आरोपियों और बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक ने साजिश रचकर कूट रचित तरीके से छल करके सम्पत्ति का क्रय विक्रय किया। बैंक ने ओवर ड्राफ्ट की सुविधा एवं कर्ज प्राप्त कर लिया। इन पर कानूनी कार्यावाही किया जाना आवश्यक है।
12 के खिलाफ बेकनगंज थाने में मुकदमा दर्ज
बेकनगंज थानाध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने बताया कि इरशाद अहमद, इकबाल अहमद, इमरान अहमद खा, सुफिया, कामना बेगम निवासी हीरामन का पुरवा, नाज आयशा, मिराज आयशा, शाहिद आलम निवासी नाला रोड, गुलशन जहां, हाजी मुख्तार अहमद निवासी बेकनगंज, अंजुम आरा निवासी सीसामऊ, तत्कालीन शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा किदवई नगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
इन धाराओं में मुकदमा दर्ज
प्रशासन की ओर से सभी पर धारा 419, 420,467,468,471 और 120बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
