अयोध्या: महिलाओं से जुड़े अपराध के दो मामलों में आरोपियों को सुनाई गई सजा, लगा जुर्माना
अमृत विचार, अयोध्या। जनपद की अदालत ने महिला संबंधी अपराध से जुड़े कोतवाली बीकापुर और थाना कुमारगंज के दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को सजा सुनाई है।
बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2012 में एक किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा किए जाने के मामले में उदयभान यादव, बबिता व जगदीश निषाद के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट इस मामले का विचारण कर रही थी। मंगलवार को अदालत ने दोष सिद्ध पाते हुए तीनों आरोपियों को 6-6 वर्ष के सश्रम कारावास और 40-40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजना की तरफ से पैरवी ज्ञानेशचंद्र पांडेय व सुभाष त्रिपाठी ने की। वहीं कुमारगंज थाना में वर्ष 2019 में दर्ज हुए किशोरी की आबरू पर हमला और जान से मारने की धमकी के मामले में पॉक्सो तृतीय की अदालत ने आरोपी राधेश्याम प्रजापति को 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी पहले से ही मंडल कारागार में है। पैरवी लोक अभियोजक विजय कुमार ओझा व वीरेंद्र प्रसाद मौर्य ने की।
