Noida व DJB पर जुर्माना लगाने के NGT के आदेश पर 'सुप्रीम' रोक

Noida व DJB पर जुर्माना लगाने के NGT के आदेश पर 'सुप्रीम' रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोंडली सिंचाई नहर में अनुपचारित मलजल प्रवाहित करने पर रोक लगाने में नाकाम रहने पर नोएडा पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने वाले राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी।

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इसके साथ ही कोर्ट ने अनुपचारित मलजल यमुना नदी में गिराने पर रोक लगाने में नाकाम रहने पर दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) पर 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के एनजीटी के आदेश पर भी रोक लगा दी। 

कोर्ट ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया जिसका आठ सप्ताह में जवाब दिया जाना है। कोर्ट ने कहा कि अगले आदेशों तक नोएडा और डीजेबी पर क्रमशः 100 करोड़ रुपए एवं 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने के एनजीटी के आदेश पर रोक रहेगी।

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