बरेली: मंडल में 5592 कन्याओं के विवाह का लक्ष्य, 28.52 करोड़ से होगा कन्यादान

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

मंडल के चारों जिलों में अभी तक 1337 कन्याओं के सामूहिक विवाह को मिले आवेदन

बरेली, अमृत विचार। दो साल तक कोविड काल की वजह से निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह कराने के बड़े आयोजन बरेली में नहीं हो सके। इस बार मंडलायुक्त संयुक्ता समद्दार ने सामूहिक विवाह के भव्य आयोजन कराने की रणनीति बनाई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 28.52 करोड़ रुपये से निर्धन कन्याओं का कन्यादान करने की तैयारी शुरू हो गई है। 5592 कन्याओं के विवाह कराने का लक्ष्य बरेली मंडल को मिला है।

ये भी पढ़ें- बरेली: स्कूल पहुंचने और छुट्टी के बाद शिक्षक अपलोड करेंगे सेल्फी, शुरू हो सकती है प्रक्रिया

मंडलायुक्त ने सोमवार को ऑनलाइन बैठक कर गरीबी रेखा से नीचे निर्धन परिवारों की बेटियों के सामूहिक विवाह में अधिक से अधिक आवेदन कराने के निर्देश चारों जिलों के अफसरों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में पात्र युगल का चयन करें। उनके विवाह संपन्न करवाएं। सरकार ने बजट जारी कर दिया है। इसमें बदायूं को 7.99, बरेली को 9.08, पीलीभीत को 4.74 और शाहजहांपुर को 6.69 करोड़ का बजट आवंटित हुआ है।

नवंबर से लेकर दिसंबर तक सभी पात्र कन्याओं का सामूहिक विवाह कराने के आदेश दिए हैं। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। सामूहिक विवाह आयोजन के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी जोड़ों को विवाह स्थल पर ही प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन में सांसद विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि मुख्य अतिथि होंगे। मंडलायुक्त ने खुद इसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है।

इतनी शादियां कराने का लक्ष्य

  • 1568 बदायूं
  • 1781 बरेली
  •  931 पीलीभीत
  • 1312 शाहजहांपुर

इतने आवेदन अब तक आ चुके हैं

  • 250 बदायूं
  • 258 बरेली
  • 280 पीलीभीत
  • 545 शाहजहांपुर

कन्या के खाते में भेजे जाएंगे 35 हजार
मंडलायुक्त संयुक्ता समद्दार ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक योजना में एक जोड़े की शादी पर सरकार 51 हजार रुपये खर्च कर रही है। गृहस्थी स्थापना के लिए कन्या के खाते में 35 हजार रुपये की धनराशि का अनुदान भी दिया जाता है। विवाह संस्कार के लिए कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि के लिए 10 हजार रुपये और विवाह आयोजन पर 6 हजार रुपये व्यय भी किए जाएंगे। योजना के तहत विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के विवाह की भी व्यवस्था है।

ये भी पढ़ें- बरेली: कंगारू मदर केयर यूनिट प्री-मेच्योर बच्चों के लिए बनी जीवनदायिनी

संबंधित समाचार