तिकुनिया हिंसा: चौदह आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जियों पर बहस पूरी, पांच दिसंबर को फैसला

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Published By Vikas Babu
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अमृत विचार, लखीमपुर-खीरी। तिकुनिया हिंसा के एक मुकदमे की सुनवाई मंगलवार को एडीजे प्रथम सुनील कुमार वर्मा की अदालत में हुई। आरोपियों की तरफ से हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सलिल श्रीवास्तव, अवधेश कुमार सिंह, राम आशीष मिश्र, व शैलेन्द्र सिंह गौड़ ने बहस की। बहस के दौरान आरोपियों को निर्दाेष बताया।

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अभियोजन पझ की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी व फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश कुमार सिंह ने  विरोध जताया। देर शाम डिस्चार्ज अर्जियों पर बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष की बहस पूरी हुई। न्यायाधीश सुनील कुमार वर्मा ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसले के लिए पांच दिसम्बर नियत की है।

इस मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र मुख्य आरोपी है। एक आरोपी जमानत पर है, जबकि 13 आरोपी जिला जेल में निरुद्ध हैं। निरुद्ध सभी आरोपियों को सुनवाई के समय वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा पेश किया गया।

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