बलिया: कोर्ट ने हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सुनाई उम्रकैद की सजा

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बलिया। बलिया जिले की एक अदालत ने हत्या के 12 वर्ष पुराने मामले के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रेवती थाना क्षेत्र के शिवाला मठिया गांव में 20 अक्टूबर, 2010 को तड़के सूर्यबली सिंह नामक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गयी थी। 

इस मामले में सूर्यबली सिंह के पिता सुखदेव सिंह की तहरीर पर बिहार निवासी पवन सिंह नामक व्यक्ति के विरुद्ध हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। पवन बिहार के छपरा जिले के जलालपुर गांव का रहने वाला है। अपर जिला न्यायाधीश नितिन कुमार ठाकुर की अदालत ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पवन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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