बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- पुलिस अधिकारियों को अदालत में वर्दी में आना चाहिए
मुंबई। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि अदालत में पेश होने वाली एक महिला अधिकारी को अदालत की मर्यादा का पालन नहीं करने के मामले की ओर इशारा करते हुए कहा कि अदालत में पेश होने वाले पुलिस अधिकारियों को वर्दी पहननी चाहिए।
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न्यायमूर्ति गडकरी और न्यायमूर्ति पीडी नाइक की पीठ के समक्ष एक मामले में बहस करते हुए अधिवक्ता सुभाष झा ने कहा कि अदालत में आने वाले पुलिस अधिकारी अदालती मर्यादा का पालन नहीं करते हैं। उन्होंने एक महिला पुलिस कर्मी की ओर इशारा किया, जिसने ‘सलवार और कमीज’ पहनी हुई थी।
उन्होंने कहा कि कुछ पुलिस अधिकारी न्यायालय की मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं और जीन्स जैसे हर तरह के कपड़ों में यहां पेश हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह अदालत के अधिकार को कमजोर करता है। न्यायमूर्ति गडकरी ने कहा कि ऐसी चीजों को देखने के लिए एक सरकारी वकील मौजूद है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक संगीता शिंदे ने तब पीठ को सूचित किया कि अधिवक्ता की ओर से संदर्भित अधिकारी शहर की पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा से जुड़ी हुई है और उनके लिए वर्दी पहनना अनिवार्य नहीं है। न्यायमूर्ति गडकरी ने हालांकि, कहा कि सभी पुलिस अधिकारियों से अदालत में वर्दी पहनने की अपेक्षा की जाती है। न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने वास्तव में अतीत में ऐसा नहीं करने वाले एक अधिकारी को देखा था।
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