26 साल पुराने मामले में मुख्तार को 10 साल की सजा, अदा करना होगा पांच लाख जुर्माना

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
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गाजीपुर। माफिया डॉन और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज गुरुवार को 26 साल पुराने एक मामले में दोषी करारा देते हुए 10 साल की सजा सुनाई और पांच लाख का अर्थदंड भी लगाया। इसके अलावा उसका खास गुर्गा भीम सिंह को भी दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा, 5 लाख जुर्माना लगाया। बता दें आज पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तार में मौजूद सुनकर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी  सजा सुनकर रो पड़ा पड़ा। बता दें कि 1996 में दर्ज हुआ था यह मामला केस। 

गैंगस्टर एक्ट का यह मामला मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह पर गाजीपुर की सदर कोतवाली में 1996 में दर्ज हुआ था। इस केस को लेकर एडीजीसी क्रिमीनल नीरज श्रीवास्तव के अनुसार अंसारी और उसके सहयोगियों पर कुल 5 गैंग चार्ज है। सरकारी वकील नीरज श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्तार के खिलाफ वैसे तो 54 केस हैं। लेकिन गैंगस्टर ऐक्ट में कार्रवाई के लिए 5 केस को आधार बनाया गया था। इन 5 में 2 वाराणसी, 2 गाजीपुर और एक चंदौली में हुए केस थे। 1996 में ये केस दर्ज हुए थे। 26 साल के बाद आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

मुख्तार अंसारी पर पांच गैंग चार्ज है-

1- राजेंद्र सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 410/88 धारा 302 आईपीसी थाना कैंट, वाराणसी।

2- वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड मुकदमा संख्या 106/88 धारा 302 आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर।

3- अवधेश राय हत्याकांड मुकदमा संख्या 229/91 धारा 149, 302 आईपीसी थाना चेतगंज वाराणसी।

4- कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 294/91 धारा 307, 302 थाना मुगलसराय, चंदौली. गाड़ी चेकिंग करते समय पुलिस बल पर जानलेवा हमला में रघुवंश सिंह की मृत्यु हो गई थी।

5- गाजीपुर में एडिशनल एसपी एवं अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला मामले में मुकदमा संख्या 165/96 धारा 148,307,332, आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर के साथ 192/ 96 धारा 3 (1) यूपी गाजीपुर थाना कोतवाली का एक अन्य मामला।

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