अर्हता पूरी न करने वाले निरस्त होंगे कीटनाशक, 2017 से पहले के बने लाइसेंस धारकों पर होगी कार्रवाई
अमृत विचार लखनऊ। जिले में कीटनाशक लाइसेंस धारकों ने भारत सरकार की नई गाइडलाइन का पालन नहीं किया है, यदि प्रशिक्षण पाकर 31 दिसंबर तक प्रमाण पत्र जमा न किए तो लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। भारत सरकार ने वर्ष 2017 से पहले जारी कीटनाशक लाइसेंस के नियम में संशोधन कर विक्रेताओं के लिए शैक्षिक योग्यता/अर्हता की अनिवार्यता की है, जिसे पूरी करने के लिए विक्रेताओं को मान्यता प्राप्त व अन्य संस्थान से प्रशिक्षण पाकर प्रमाण पत्र पाना है, जिसकी तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई थी।
इसके बादभी जिले में कई विक्रेताओं ने प्रशिक्षण नहीं पाया है, जिनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। जिला कृषि रक्षा अधिकारी विनय सिंह ने बताया कि संशोधित नियमावली के अनुसार ऐसे विक्रेता 12 दिवसीय प्रशिक्षण पाकर कार्रवाई से बच सकते हैं, जिन्हें 31 दिसंबर तक कार्यालय में प्रमाण पत्र जमा उपलब्ध कराना है। निर्धारित समय पर प्रशिक्षण नहीं पा सकते तो प्रवेश लेकर उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। दो बार विक्रेताओं को नोटिस दे चुके हैं अब सीधे कार्रवाई करेंगे।
