सीएम योगी के निर्देश पर यूपी अग्निशमन और आपात सेवा अधिनियम लागू

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Published By Deepak Mishra
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लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम 2022 को लागू कर दिया गया है। इस नियम के लागू होने से अग्निशमन व आपात सेवा के उपायों को और अधिक सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।  

प्रमुख सचिव, गृहसंजय प्रसाद ने जानकारी देते हुये बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रसारित मॉडल फायर एण्ड इमरजेंसी सर्विस बिल, 2019 के प्राविधानों को उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने के संबंध में ‘उत्तर प्रदेश फायर एण्ड इमरजेंसी सर्विसेज अधिनियम-2022’ के आलेख को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

पूरे देश में फायर सर्विस अधिनियम में एकरूपता लाने के लिए केंद्र सरकार ने यह बिल लागू किया है। अग्निकाण्डों से बचाव के साथ-साथ अन्य आपातकालीन आवश्यकताओं जैसे-बाढ़, भूकम्प, बिल्डिंग कोलैप्स, आण्विक एवं जैविक खतरों में रेस्क्यू और बचाव कार्य के लिए अग्निशमन विभाग को वैधानिक एवं ढांचागत रूप से सुसज्जित एवं प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है।

बता दें कि इस अधिनियम के लागू होने से अग्निशमन विभाग के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के बीच संतुलन भी स्थापित होगा। नए अधिनियम में संसाधनों की बढ़ोत्तरी के लिये फायर सर्विस का भी प्रवधान किया गया है।  

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