निकाय चुनावों के मामले में हाईकोर्ट में कल होगी सुनवाई, अधिसूचना जारी करने पर लगी हुई है रोक

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Published By Deepak Mishra
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लखनऊ, विधि संवाददाता। नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में मंगलवार को सुनवाई होगी। सभी की निगाहें आज होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं क्योंकि 24 दिसम्बर से हाईकोर्ट में शीतकालीन अवकाश प्रारंभ हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने 12 दिसम्बर को निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी करने पर अंतरिम रेाक लगा दी थी। यह रोक मंगलवार तक के लिए प्रभावी है। न्यायालय निकायों में प्रशासक नियुक्त करने के सरकार के अधिकार पर भी सुनवाई करेगी।

याची वैभव पांडेय व अन्य की ओर से दाखिल अलग-अलग याचिकाएं दखिल की गई हैं। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनावों से पहले ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अपनाने की बात कही है लेकिन बिना ट्रिपल टेस्ट किये सरकार ने रैपिड टेस्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण तय कर दिया जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध है।

वहीं राज्य सरकार की ओर से रैपिड टेस्ट करा लिए जाने की बात कही जा रही है जिसके आधार पर ओबीसी आरक्षण तय किया गया है। साथ ही तर्क दिया जा रहा है कि याचिकाएं पोषणीय नहीं हैं याचियों को आरक्षण पर कोई आपत्ति है तो वे प्रत्यावेदन देकर अपनी बात रख सकते हैं। मंगलवार की सुनवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाईकोर्ट में 24 दिसम्बर से शीतकालीन अवकाश हो रहा है। अवकाश के पश्चात कोर्ट नए वर्ष में 2 जनवरी को ही खुलेगी।

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