बरेली: संक्रमण फैलने की संभावना वाले क्षेत्र बफर जोन में होंगे चिह्नित

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बरेली,अमृत विचार। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन अब नया प्रयोग करने जा रहा है। जिन मोहल्लों व कॉलोनियों में संक्रमण फैलने की संभावना है, उन्हें बफर जोन के रूप में चिह्नित किया जाएगा। जो भी क्षेत्र बफर जोन बनाए जाएंगे, वहां जिला प्रशासन जरूरी प्रतिबंध भी लगा सकता है। इस क्रम में …

बरेली,अमृत विचार। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन अब नया प्रयोग करने जा रहा है। जिन मोहल्लों व कॉलोनियों में संक्रमण फैलने की संभावना है, उन्हें बफर जोन के रूप में चिह्नित किया जाएगा। जो भी क्षेत्र बफर जोन बनाए जाएंगे, वहां जिला प्रशासन जरूरी प्रतिबंध भी लगा सकता है। इस क्रम में जिला प्रशासन काम भी कर रहा है। इसके साथ ही लाकडाउन अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित रहेगा। जो 31 अगस्त तक रहेगा।

जिलाधिकारी नितीश कुमार की ओर से शुक्रवार को जारी की गई अनलॉक-3 की गाइडलाइन में 5 अगस्त के बाद सिनेमा हॉल, तरण ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार के साथ योग संस्थान और व्यायाम शालाएं खोलने की अनुमति दी गई हैं लेकिन सभी को कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा। वहीं, कंटेनमेंट जोन (हॉटस्पॉट) में और सख्ती बढ़ेगी। जनपद में फैल रहे संक्रमण को लेकर अफसर चिंतित हैं और इसकी रोकथाम के लिए कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती करने की बात कही गई है।

गाइडलाइन में डीएम ने बताया है कि समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। इसके अलावा सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम व अन्य सामूहिक गतिविधियां बंद रहेंगी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिला, तहसील, नगर निगमों व नगर पंचायतों के स्तर पर या अन्य स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क व सैनेटाइजर के प्रयोग के साथ ही आने की अनुमति होगी।

प्रत्येक शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पूर्व के प्रतिबंधों के साथ वर्तमान व्यवस्था लागू रहेगी। डीएम ने आमजन से संक्रमण को पहचानने के लिए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने पर जोर दिया है।

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