Chitrakoot News : सपा के पूर्व विधायक वीर सिंह की जमानत याचिका खारिज, दो लाख रुपये ठगी की दर्ज हुई थी रिपोर्ट

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Published By Kanpur Digital
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Chitrakoot News चित्रकूट में सपा के पूर्व विधायक वीर सिंह को पुलिस ने भेजा था जेल।

Chitrakoot News चित्रकूट पुलिस ने सपा के पूर्व विधायक वीर सिंह की जमानत याचिका खारिज हो गई। वीर सिंह पटेल के खिलाफ पुत्र को नौकरी दिलाने का झांसा देकर दो लाख रुपये ठगने व जातिसूचक शब्द कहते हुए गोली मारने की धमकी देने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी

चित्रकूट, अमृत विचार। Chitrakoot News समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक वीर सिंह की मुश्किलें कम नहीं हो रहीं। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश दीप नारायण तिवारी ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अब जमानत के लिए सपा नेता को हाईकोर्ट की शरण लेनी होगी। 

बल्दाऊगंज निवासी मोतीलाल बौरिया पुत्र स्व. रामप्रसाद ने कर्वी कोतवाली में आठ जून 2017 को वीर सिंह पटेल के खिलाफ पुत्र को नौकरी दिलाने का झांसा देकर दो लाख रुपये ठगने व जातिसूचक शब्द कहते हुए गोली मारने की धमकी देने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वीर सिंह बार बार वारंट जारी होने के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे।

सोमवार को जब वह एक अन्य मामले में अपील के लिए एससी एसटी कोर्ट पहुंचे तो विशेष न्यायाधीश दीप नारायण तिवारी ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए वीर सिंह को जेल भेजने का आदेश दिया था। मंगलवार को न्यायाधीश दीप नारायण तिवारी ने पूर्व विधायक का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया।

सपा नेता को अब ज़मानत के लिए हाईकोर्ट जाना होगा। इसी सप्ताह से हाईकोर्ट का शीतकालीन अवकाश भी शुरू होना है। ऐसे में सपा नेता की मुश्किलें कम होती नहीं नजर आ रहीं।

 

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