बहराइच रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड : अब्दुल हमीद समेत 10 मुख्य आरोपी दोषी करार, कल आएगा फैसला

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Published By Deepak Mishra
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बहराइच। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में मंगलवार शाम को महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई। एडीजे फर्स्ट पवन कुमार शर्मा की कोर्ट ने इस मामले में 10 मुख्य आरोपियों को दोषी ठहराया है। दोषियों को सजा का ऐलान 11 दिसंबर को किया जाएगा।

घटना के अनुसार, बहराइच के महाराजगंज बाजार क्षेत्र में 13 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा था। इसी दौरान रामगोपाल मिश्रा ने एक इमारत पर भगवा झंडा लगाने का प्रयास किया, जिस पर विवाद उत्पन्न हो गया। इस विवाद के दौरान आरोपियों ने गोली मारकर रामगोपाल को हत्या कर दिया, जिससे क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। 

घटना के बाद क्षेत्र में आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपियों समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि कुछ पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) भी लगाया गया।

पुलिस ने कुल 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। लंबी सुनवाई के बाद, कोर्ट ने 10 आरोपियों को - अब्दुल हमीद, फहीम, सरफराज उर्फ रिंकू, मोहम्मद तालिब उर्फ सबलू, सैफ अली, जावेद खान, मोहम्मद जीशान उर्फ राज उर्फ साहिर, शोएब खान, ननकऊ और मारूफ को दोषी पाया। 

वहीं, खुर्शीद, शकील अहमद उर्फ बबलू और मोहम्मद अफजल उर्फ कल्लू को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। सरकारी वकील प्रमोद कुमार सिंह ने आज बताया कि महज 13 महीने 26 दिन में ट्रायल पूरा हुआ। मजबूत सबूतों के आधार पर 10 आरोपियों पर हत्या, दंगा और अन्य धाराओं में दोष सिद्ध किया गया है। पीड़ित पक्ष ने सभी दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की है। कोर्ट ने सजा की घोषणा 11 दिसंबर के लिए सुरक्षित रखी है। 

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