अदालत का फैसला : दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की कैद

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अमृत विचार, जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में को सात साल के कारावास एवं ₹10,000 अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया कि उनकी बेटी बीए प्रथम वर्ष में पढ़ती है।

अभियुक्त अजय उर्फ राजा उसकी पुत्री पर बुरी नजर रखता था और कई बार शारीरिक संबंध बनाने का दबाव ड़ालता था। 30 दिसंबर 2013 को  उनकी बेटी बैंक से पैसा निकाल कर आ रही थी। तभी मछली गली के पास अजय बेटी को अगवा कर पूना और सूरत ले गया। जहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने विवेचना कर के आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।  गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी अजय को  भादंवि की धारा376 के अन्तर्गत 7 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

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