हाईकोर्ट के फैसले पर मंत्री एके शर्मा का बड़ा बयान, कहा- बिना OBC आरक्षण के नहीं होंगे यूपी निकाय चुनाव

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2022 के निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट से आए फैसले पर नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार माननीय हाईकोर्ट के निर्देशों के क्रम में ओबीसी आरक्षण के सम्बन्ध में ट्रिपल टेस्ट/कंडीशन की प्रक्रिया को पूरा करने और इस पर आयोग गठित करने के पश्चात ही चुनाव प्रक्रिया शुरू कराएगी।

 उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसलों का अध्ययन करने के बाद प्रदेश के ओबीसी को निकाय की सभी सीटों में आरक्षण देने के बाद ही 2022 का निकाय चुनाव कराया जाएगा। मंत्री ए के शर्मा ने बताया कि हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिकाओं में याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं भी कोर्ट से मांग की गई थी कि प्रदेश के 2022 के निकाय चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के ही करा लिए जाएं, ऐसा आदेश कर दिया जाए।

नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश की योगी सरकार हमेशा से ओबीसी आरक्षण के पक्ष में है। वहीं 5 दिसंबर,2022 को जारी अधिसूचना में सभी पदों पर प्रदेश के ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया गया था।

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