अयोध्या: निष्प्रयोज्य वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए परिवहन विभाग देगा छूट 

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Edited By Amrit Vichar
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अमृत विचार, अयोध्या। परिवहन विभाग में पंजीकृत निष्प्रयोज्य वाहनों की स्क्रैपिंग को लेकर विभाग की ओर से छूट का प्रावधान किया गया है। इसे लेकर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन आरपी सिंह की ओर से सूचना जारी की गई है। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र आरवीएसएफ स्थापना के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम एनएसडब्लूएस पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। 

उन्होंने बताया कि पुराने निष्प्रयोज्य वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए वाहन स्वामी द्वारा निक्षेपण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के सापेक्ष नया निजी यान क्रय किए जाने के बाद उसके पंजीयन पर मोटरयान पर देय एकबारीय कर में 15 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। साथ ही व्यवसायिक यान क्रय किए जाने पर वाहन कर में आठ वर्ष तक संदेय कर पर 10 प्रतिशत छूट प्रदान करने का प्राविधान भी है। उन्होंने बताया कि इसके इच्छुक व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं परिवहन व्यवसायी रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन एवं कार्य नियमावली 2021 के तहत किया जा रहा है।

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