यूपी में 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तैयारियां, मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की तिथियां जारी
अमृत विचार लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने मंगलवार को कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सभागार में 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, 2023 के सम्बंध में सम्बंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर महत्वपूर्ण निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि 25 जनवरी, 2023 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सभी विभागों में शपथ कार्यक्रम आयोजित किये जाएं। सभी विभाग राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर अपने कार्मिकों एवं उनके परिजनों का वोटर लिस्ट में नाम है, यह सुनिश्चित कराएंगे। उन्होंने मतदाता वोटर लिस्ट में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम विभागीय स्तर पर भी किये जाएं, जिससे कि वोटिंग के प्रतिशत में बढ़ोत्तरी हो सके।
मतदाता पहचान पत्र नागिरकों के लिए पहचान पत्र नहीं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता पहचान पत्र नागरिकों का केवल पहचान पत्र ही नहीं है, बल्कि मतदान देने का अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से भी किया जाय। उन्होंने शिक्षण संस्थानों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये जाने के निर्देश दिये। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 25 जनवरी, 2023 को 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन जिलों के साथ राज्य स्तर पर भी आयोजित किया जायेगा। यह कार्यक्रम इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित होगा। 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रभातफेरी, हॉफ मैराथन, श्लोगन राइटिंग, फोटो प्रदर्शनी, मेंहदी, निबंध लेखन प्रतियोगिता, गीत प्रतियोगिता, स्किट्स प्रतियोगिता, ऑनलाइन प्रतियोगिता आदि गतिविधियों का आयोजन कॉलेजों के माध्यम से किया जायेगा।
आनलाइन पंजीकरण के लिए सुविधा उपलब्ध
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण के लिए आयोग के विभिन्न आईटी प्लेटफार्म की सुविधा उपलब्ध है। दिव्यांग मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में अधिकाधिक संख्या में शामिल कराने तथा उनको सुविधाएं प्रदान किये जाने हेतु दिव्यांग मतदाताओं की मैपिंग करायी जाय। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में समस्त लोक सभा एवं विधान सभा क्षेत्रों के मतदाताओं का स्वैच्छिक रूप से आधार नं0 एकत्रीकरण का कार्य ऑनलाइन और ऑफलाइन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु प्रत्येक वर्ष 04 अर्हक तिथियां निर्धारित की गयी हैं, जिसमें 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई तथा 01 अक्टूबर हैं। इन तिथियों को या इससे पूर्व कोई नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हों या पूर्ण कर चुके हों, अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकते हैं।
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