रामपुर: पूर्व पालिका अध्यक्ष और पूर्व ईओ की जमानत खारिज

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Published By Moazzam Beg
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रामपुर, अमृत विचार। मशीन चोरी प्रकरण में पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर खां और पूर्व नगर पालिका ईओ तारिक खां ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए एडीजे दि्तीय की कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाया था। कोर्ट ने अजहर खां की जमानत और ईओ की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया है।

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गौरतलब है कि कुछ माह पहले पहले अब्दुल्ला आजम खां के दो दोस्तों का जुआ खेलते हुए विडियो वायरल हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा कर लिया था। शिनाख्त होने दोनों आरोपियों के घर पर पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार करने के बाद थाने ले  आई। जहां दोनों से सख्ती से पूछताछ करने के बाद बताया था कि नगर पालिका में सफाई के लिए आई मशीन जौहर विवि में दबी है। इस मामले में आजम खां और अब्दुल्ला सहित पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने जेसीबी से खुदाई के बाद मशीन बरामद कर ली थी। 

पुलिस ने विवेचना के बाद पूर्व पालिका चेयरमैन और पूर्व ईओ तारिक खां का नाम खोला था। इस मामले में अजहर खां ने जमानत और ईओ ने अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमे  बुधवार को सुनवाई के बाद  एमपी-एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी। एडीजीसी प्रताप कुमार मौर्या ने बताया कि पूर्व पालिका चेयरमैन अजहर  और ईओ की जमानत खारिज कर दी है।

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