सुल्तानपुर : आबकारी महकमे की बड़ी कार्यवाही, बीयर व देशी शराब का ठेका सीज
जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर आबकारी महकमा व संयुक्त पुलिस टीम ने की कार्यवाही
अमृत विचार, जयसिंहपुर/ सुल्तानपुर। अपने ऊपर दर्ज मुकदमों को छिपाकर फर्जी तरीके से चरित्र प्रमाण पत्र व शपथ पत्र देकर आबकारी महकमे से सरकारी बियर की दुकान व देशी शराब के ठेके का अनुज्ञापी बनना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। पुलिस जांच के दौरान तथ्य छुपा कर चरित्र प्रमाण पत्र जारी करवाने को लेकर पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर आबकारी महकमा व संयुक्त पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए व्यक्ति की बीयर की दुकान व देशी शराब के ठेके की सील करते हुए निलंबित कर दिया है।
जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के बरौंसा भोजापुर निवासी तेज कुमार शुक्ला पुत्र भगवतप्रसाद शुक्ला का बरौसा बाजार में सरकारी बीयर की दुकान व गोसाईगंज थाना क्षेत्र के मुंगरे बाजार में देशी शराब का ठेका है। आबकारी महकमे के जयसिंहपुर सर्किल के निरीक्षक महेंद्र कुमार वर्मा ने उच्च अधिकारियों को सूचित किया था कि तेज कुमार शुक्ला पर पूर्व में मोतिगरपुर, जयसिंहपुर व कूरेभार में शराब तस्करी के कई मुकदमे दर्ज है।
पूर्व में भी वह सही तथ्यों को छुपाकर झूठी जानकारी देते हुए चरित्र प्रमाण पत्र व शपथ पत्र बनावाकर अनुज्ञापी बन जाता था। बीते दिसंबर माह में ही सही तथ्य न देकर जयसिंहपुर कोतवाली से चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लिया था। मामला सामने आने पर जयसिंहपुर पुलिस ने तेज कुमार शुक्ला के ऊपर 419/420 का मुकदमा दर्ज किया था। आबकारी विभाग में फर्जी शपथ पत्र लगाने पूर्व में दर्ज मुकदमों को छुपाने के साथ ही हाल ही में 419/420 का मुकदमा दर्ज होने के मामले को लेकर जिला मजिस्ट्रेट/लाइसेंस प्राधिकारी ने तेज कुमार की शुक्ला की दोनों दुकानों को निलंबित करने के साथ सीज करने का निर्देश दिया था।
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में आबकारी निरीक्षक महेंद्र प्रताप वर्मा शनिवार की शाम जयसिंहपुर पुलिस के साथ पहुंचकर बरौसा बाजार स्थित बीयर की दुकान को सीज करते हुए निरस्तीकरण की कार्रवाई की वहीं गोसाईगंज थाना क्षेत्र के मुगरे में स्थित देसी शराब की दुकान को भी सीज करते हुए निरस्तीकरण की कार्रवाई की।
यह भी पढ़ें:-अयोध्या : साफ होने लगी गांव की बजबजाती नालियां
