SC ने की समान नागरिक संहिता के लिए गठित समितियों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज

Amrit Vichar Network
Published By Om Parkash chaubey
On

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड और गुजरात में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए समितियां गठित करने के उन राज्यों की सरकारों के फैसलों को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से सोमवार को मना कर दिया। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि अनूप बर्णवाल और अन्य लोगों की याचिका में दम नहीं है, इसलिये यह विचारणीय नहीं है।

ये भी पढ़ें - पूर्व सेना प्रमुख के ‘भारत जोड़ो यात्रा’ में शामिल होने पर भाजपा और कांग्रेस में वाकयुद्ध

उसने कहा कि राज्यों द्वारा ऐसी समितियों के गठन को संविधान के दायरे से बाहर जाकर चुनौती नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा, ‘‘राज्यों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत समितियां गठित करने में कुछ गलत नहीं है। यह अनुच्छेद कार्यपालिका को ऐसा करने की शक्ति देता है।’’ उत्तराखंड और गुजरात की सरकारों ने समान नागरिक संहिता लागू करने पर विचार करने के लिए समितियों का गठन किया है।

ये भी पढ़ें - विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच विश्वास पैदा करना होगा: अमर्त्य सेन

संबंधित समाचार