बलिया: नाबालिग के साथ दुष्कर्म में 4 दोषियों को उम्रकैद 

Amrit Vichar Network
Published By Jagat Mishra
On

बलिया, अमृत विचार। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश गोविंद मोहन की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में चार को दोषी पाया। सभी को उम्रकैद संग 11 हजार के अर्थदंड की सजा दी।

सिकंदरपुर थाना में वर्ष 2021 में वादी ने तहरीर दी थी कि शाम को उसकी 14 वर्षीय बहन सब्जी खरीदने के लिए घर से बाजार आ रही थी। शाम को अंधेरा का फायदा उठाकर अभियुक्त अर्जुन, मोनू उर्फ मनू, समरजीत राजभर और राजेश पांडेय ने रास्ते में उसे पकड़ लिया और सामूहिक दुष्कर्म किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

ये भी पढ़ें -Bahraich News: बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में तेंदुए के शावक की मौत  

संबंधित समाचार