पीलीभीत: दलित महिला से मारपीट और छेड़छाड़ के अभियुक्त को 6 महीने की सजा

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Published By Moazzam Beg
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पीलीभीत, अमृत विचार। अनुसूचित जाति की महिला से मारपीट और छेड़छाड़ करने के दस साल पुराने मुकदमे में न्यायालय ने फैसला सुनाया। अभियुक्त को दोषी पाते हुए छह माह कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। राज्य सरकार की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी अखिलेश कुमार ने की। अभियोजन कथानक के अनुसार सीओ बीसलपुर को शिकायती पत्र देकर वादिनी ने बताया था कि बिलसंडा क्षेत्र के गांव भरकनिया के रहने वाले  लेखराज समेत तीन लोग उसके परिवार को मारने के इरादे से तीन बार घर में घुस चुके हैं। मगर, पुलिस शिकायत पर कार्रवाई नहीं करती।  

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21 मई 2012 को  अभियुक्त दिन में दस बजे घर में घुस आए और पिटाई कर दी। दुष्कर्म करने की कोशिश की गई।  शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण जमा हो गए। जिसके बाद आरोपी धमकी देकर भाग गए। घटना के बाद थाने जाकर शिकायत की गई, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई।  सीओ के आदेश पर 12 अगस्त 2012 को बिलसंडा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की।

विवेचना के बाद पुलिस ने अभियुक्त लेखराज के खिलाफ धारा 323, 504, 506, 354/511 आईपीसी एवं एससीएसटी एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।  इस मुकदमे की  सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट शिवा पांडेय की अदालत में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का परिशीलन करने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त लेखराज को  दोषी पाते हुए छह माह साधारण कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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