हरदोई: हत्या के प्रयास में 10 साल की कैद, लगा जुर्माना  

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Edited By Amrit Vichar
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हरदोई, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश लोकेश नागर ने एक फैसले में हत्या के प्रयास के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपी पर ₹14000 का जुर्माना भी लगाया है इसे अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। 

अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता पी के सिंह ने बताया कि थाना सुरसा क्षेत्र के रुदौली   निवासी साधु ने  27 जनवरी 2015 को गांव के ही सुरेश पर पर नाजायज असलाह से फायर कर के उसकी हत्या का प्रयास किया और उसे जानमाल की धमकी भी दी। इस मामले की रिपोर्ट  सुरेश की पत्नी राम देवी ने दर्ज कराई कहा कि घटना के पूर्व वह अपने पति के साथ लकड़ी बीनने गई थी। जहां पर आरोपित मिला और गाली गलौज किया और असलाह से फायर करके घटना को अंजाम दिया। उसे जानमाल की धमकी भी दी। 

सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपी पर हत्या के प्रयास का जुर्म साबित पाया और उसे 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई। आरोपित पर विभिन्न धाराओं में ₹14000 का जुर्माना भी इसे अदा न करने पर अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।

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