बरेली: ट्रेन में छेड़छाड़ के आरोपी सिपाही पर लगा SC-ST एक्ट, कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल

त्रिवेणी एक्सप्रेस में बीए की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का लगा है आरोप

बरेली: ट्रेन में छेड़छाड़ के आरोपी सिपाही पर लगा SC-ST एक्ट, कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल

बरेली, अमृत विचार। त्रिवेणी एक्सप्रेस में सफर कर रही पीलीभीत की छात्रा ने बरेली पुलिस लाइन में तैनात सिपाही पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। जिसके बाद हरकत में आई जीआरपी ने आरोपी सिपाही तौफीक अहमद को गिरफ्तार कर लिया था। छेड़छाड़ की धाराओं व पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट शुक्रवार को ही दर्ज कर ली गई थी, लेकिन शनिवार को आरोपी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट भी लगा दिया गया। मामले की जांच सीओ जीआरपी देवी दयाल करेंगे। आरोपी सिपाही को शनिवार को जेल भेज दिया गया।

शुक्रवार को जीआरपी थाने पहुंची 17 वर्षीय छात्रा ने बताया था कि वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा है। पीलीभीत स्थित अपने घर जाने के लिए इलाहाबाद से ट्रेन संख्या 15073 त्रिवेणी एक्सप्रेस में सवार हुई । उसका आरक्षण ट्रेन के कोच संख्या एस-7 की 72 नंबर बर्थ पर था। दोपहर 2 बजकर 11 मिनट पर ट्रेन बरेली जंक्शन पहुंची तो एक सिपाही गलत तरीके से उसको छूने लगा। वह सिपाही को धक्का देकर दूसरे कोच में गई और लोगों से मदद मांगी लेकिन किसी ने मदद नहीं की। शोर मचाना शुरू किया तो खुद को घिरता देख आरोपी सिपाही ने चलती ट्रेन से उसका ट्राली बैग नीचे चौपुला और सिटी के बीच फेंक दिया और खुद भी उतर गया। 

छात्रा ने बरेली सिटी पहुंचकर जीआरपी से शिकायत की। जीआरपी ने रेलवे ट्रैक पर छात्रा का सामान बरामद कर लिया। जीआरपी ने आरोपी सिपाही तौफीक अहमद को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को बरेली जंक्शन पर जांच के लिए पहुंचे सीओ जीआरपी देवी दयाल ने बताया कि मुकदमे में एससी एसटी एक्ट भी लगा दिया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया है।

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