रामपुर: सास की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में बहू को उम्रकैद

रामपुर: सास की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में बहू को उम्रकैद

रामपुर, अमृत विचार। जमीन के विवाद में सास की गला दबाकर हत्या करने के मामले में एडीजे (प्रथम) की अदालत ने आरोपी बहू को आजीवन कारावास की सजा और दस हजार का जुर्माना लगाया है। बता दें कि केमरी थाना क्षेत्र के सिहारी गांव निवासी अशोक ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उसकी नानी रामकली की बहू हीराकली का उनसे जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा था। जमीन को लेकर आए दिन दोनों में झगड़ा होता रहता था। 

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हत्या से नौ दिन पहले आरोपी उसकी नानी को सिराही से कागानगला ले आए थे। जब अशोक अपने रिश्तेदार ओमकार के 25 नवंबर 2020 को नानी रामकली का हाल चाल जानने के लिए उसके पास पहुंचा, तो हीराकली उससे जमीन को लेकर लड़ रही थीं। देखते ही देखते हीराकली ने उनका गला दबाकर रामकली की हत्या कर दी थी। जिसके बाद आरोपी वहां से भाग गई थी। बाद में अशोक ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी थी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। मृ़तका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया था। 

बाद में अशोक की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी हीराकली के खिलाफ मुकदमा दर्जकर लिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई एडीजे प्रथम की कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को पीठासीन अधिकारी संजीव कुमार तिवारी ने इस मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया। एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि जमीन के विवाद में बहू हीराकली ने अपनी सास रामकली की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस मामले में हत्यारोपी को आजीवन कारावास और दस हजार का जुर्माना लगाया है।

24 बीघा जमीन को लेकर सास-बहू में था विवाद
जमीनी विवादों को लेकर सगे रिश्तेदार आपस में ही एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। जरा-जरा सी बातों पर रिश्ते तार-तार हो रहे हैं एक दूसरे के खून के प्यास बैठे हैं। ऐसा ही मामला 2020 में हुआ था जहां 24 बीघा जमीन अपने नाम कराने को लेकर सास और बहू में झगड़ा चला आ रहा था। जिसके चलते 25 नवंबर 2020 को बहू ने आवेश में आकर अपनी ही सास को मौत के घाट उतार दिया था। जिसमें दो साल के बाद  फैसला आ गया। जिसमे बहू को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। कई बार दोनों में नौवत मारपीट तक आ गई थी।

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