हरदोई: ट्रैक्टर एजेंसी के मालिक और फाइनेंस कंपनी के मैनेजर पर रिपोर्ट दर्ज, जानें क्या है मामला
अदालत के आदेश पर दर्ज हुआ मामला
हरदोई, अमृत विचार। ट्रैक्टर की बकाया किस्त अदा करने में की गई धोखाधड़ी के मामले में एजेंसी मालिक और फाइनेंस कंपनी के मैनेजर के ख़िलाफ़ अदालत के आदेश पर धारा 406/420/504 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बताया गया है कि टड़ियावां थाने के तेलियानी गांव निवासी आशाराम पुत्र बदले ने सीजेएम की अदालत में पेश की अर्ज़ी में कहा था कि उसने महोलिया शिवपार (बाईपास) पर ट्रैक्टर एजेंसी से किस्तों पर ट्रैक्टर खरीदा था।बाकी सारी किस्तें अदा हो चुकी थी। उसके बाद जब वह आखिरी किस्त के एक लाख 59 हज़ार रुपये जमा करने गया तो उसे बहाना बना कर जमा रसीद नहीं दी गई। उसके बाद उसका ट्रैक्टर खिंचवा लिया गया।
आशाराम ने बताया कि जब उसने पता किया तो मालूम हुआ कि एक लाख 59 हज़ार की रकम से सिर्फ 50 हज़ार रुपये जमा किए गए। बाकी एक लाख 9 हज़ार की रकम हड़प कर ली गई। इस तरह की गई धोखाधड़ी के मामले में अदालत के आदेश पर एजेंसी मालिक सुनील सिंह और फाइनेंस कंपनी के मैनेजर कपिल के खिलाफ धारा 406/420/504 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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