मुर्तजा अब्बासी को मिली फांसी की सजा, ATS-NIA कोर्ट ने सुनाया फैसला 

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Published By Jagat Mishra
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UAPA के तहत दर्ज हुआ था मामला

लखनऊ, अमृत विचार। एनआईए/एटीएस के विशेष जज विवेकानन्द शरण त्रिपाठी ने गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवानों पर हमला करने व आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहने के मामले में आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 27 जनवरी  को अब्बासी को दोषी करार दिया है।

राजधानी में एटीएस-एनआईए कोर्ट ने अहमद मुर्तजा अब्बासी को फांसी की सजा सुनाई है। मुर्तजा के खिलाफ 4 अप्रैल 2022 को गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी। आज स्पेशल कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में देश के खिलाफ हमले की साजिश रचने समेत कई गंभीर आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुर्तजा ने नारेबाजी करते हुए 3 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर बांके से हमला किया था। इस मामले में मुर्तजा को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में ATS-NIA ने बड़ी जांच की थी। जिसमें मुर्तजा के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने, भड़काऊ साहित्य को प्रसारित करने जैसी कई बातें सामने आई थीं। मुर्तजा पर UAPA के तहत मामला दर्ज हुआ था और इसे आतंकी माना गया था। 

         

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