महिला शिष्या से दुष्कर्म मामले में आसाराम बापू दोषी करार, कल होगा सजा का ऐलान

महिला शिष्या से दुष्कर्म मामले में आसाराम बापू दोषी करार, कल होगा सजा का ऐलान

गांधीनगर। गुजरात में गांधीनगर की एक अदालत ने स्वयंभू बाबा आसाराम बापू को एक महिला शिष्या के साथ बलात्कार के मामले में सोमवार को दोषी ठहराया। आसाराम के खिलाफ आज गांधीनगर एडिशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाया है। वहीं दूसरे आरोपी को निर्दोष ठहराया गया है। अब आसाराम की सजा का ऐलान कल (31 जनवरी) किया जाएगा। आसाराम को आज वर्चुअली कोर्ट में पेश किया गया था।

दरअसल, 2013 में सूरत की दो बहनों से रेप के मामले में गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम को दोषी ठहराया है। कुल 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसमें सबूत के अभाव में आसाराम को छोड़कर 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया।

अदालत ने सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी समेत छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, आसाराम ने 2001 से 2006 के बीच महिला से कई बार बलात्कार किया, जब वह शहर के बाहरी इलाके में स्थित उसके आश्रम में रहती थी।

लोक अभियोजक आर सी कोडेकर ने सोमवार को कहा, “ अदालत ने अभियोजन के मामले को स्वीकार कर लिया और आसाराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (सी), 377 (अप्राकृतिक यौनाचार) और अवैध रूप से बंधक बनाने से जुड़ी धारा में दोषी ठहराया।”

विवादित बाबा फिलहाल बलात्कार के अन्य मामले में राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है। सूरत की रहने वाली एक महिला ने अक्टूबर 2013 में आसाराम और सात अन्य के खिलाफ बलात्कार और अवैध तरीके से कैद रखने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। एक आरोपी की मुकदमा लंबित रहने के दौरान मौत हो गई। जुलाई 2014 में मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था। 

 

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